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Income Tax: आज से बदल जाएंगे आयकर के नए नियम

Income Tax: आज से बदल जाएंगे आयकर के नए नियम
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फाइल photo

मुंबई। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है. नए वित्त वर्ष में कई नियम चेंज हो जाएंगे, जिनके बदलने से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर होगा. टैक्स से लेकर बैंकों के मर्जर तक सभी चीजों में बड़ा फेरबदल होगा.

TDS

केंद्र सरकार आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा दे रही है. सरकार ने नया नियम बनाया है कि जो भी लोग ITR फाइल नहीं करेंगे उनको डबल टीडीएस देना होगा. सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है. इस सेक्शन के मुताबिक, अब ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा. आपको बता दें नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCL दरें 10-20 फीसदी होंगी जो कि आमतौर पर 5-10 फीसदी होती हैं. ITR दाखिल नहीं करने वालों के लिए TDS और TCS की दर, 5 फीसदी या तय दर, जो भी ज्यादा हो, उससे दोगुनी हो जाएगी.

New Income Tax Regime

बजट 2020-21 में सरकार ने वैकल्पिक दरों और स्लैब के साथ एक नई आयकर व्यवस्था शुरू की, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जाएगी. नई कर व्यवस्था में कोई छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है यानी करदाता चाहे तो वह पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी आयकर अदा कर सकता है. वहीं नए कर प्रस्ताव के तहत 5 लाख रुपये सालाना आय वाले को कोई कर नहीं देना है।

75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स से राहत

बजट में वित्तमंत्री ने ऐलान किया था कि 75 साल से ज्यादा के लोगों को टैक्स से राहत दी गई है. यानी 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टैक्स फाइल नहीं करना होगा. बता दें यह छूट उन सीनियर सिटीजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं.

PF Tax Rules

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि पीएफ अकाउंट में साल भर में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा निवेश पर करने पर उसका ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. इसका मतलब यह है कि एक वित्त वर्ष में आपको प्रॉविडेंट फंड में सिर्फ 2.5 लाख रुपये के योगदान पर ही टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. यह केवल एंप्लॉयीज के कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा, एंप्लॉयर (कंपनी) के योगदान पर नहीं. दरअसल, पीएफ में ज्यादा पैसा जमा कर कर्मचारी टैक्स बचाते आएं

पहले से भरे हुए ITR फॉर्म

व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स को पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न दिए जाएंगे. टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए, पहले से ही आयकर रिटर्न में वेतन आय, कर भुगतान, टीडीएस, आदि डिटेल्स पहले से भरी हुई होंगी. रिटर्न दाखिल करने में आसानी के लिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज से capital gains, डिविडेंड इनकम, और बैंकों, डाकघर से ब्याज आदि का डिटेल्स भी पहले से भरना होगा.

Updated : 1 April 2021 2:46 AM GMT
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