गृहमंत्री बोले-सीएम का आदेश,HC के रिटायर्ड जज करेंगे पूर्व पुलिस कमिश्नर के आरोपों की जांच
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मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्नारा राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने का फैसला लिया है। देशमुख ने रविवार को खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो आरोप उनपर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लगाए थे,उन्होंने उसकी जांच कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री और राज्य शासन ने उनपर लगे आरोपों की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है। जो भी सच है वह सामने आएगा।
बता दें कि मुंबई के अंटीलिया प्रकरण में उस समय नया मोड़ आ गया जब पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशुमख पुलिस अधिकारियों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली कराना चाहते थे। देशमुख घर बुलाकर अधिकारियों के वसूली के गुर भी सिखाता थे। परमबीर को 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से तबादला कर महानिदेशक होमगार्ड्स बना दिया गया था। देशमुख ने कहा था कि उनका तबादला सचिन वझे मामले में कुछ गंभीर चूक के कारण किया गया। इसके बाद पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने देशमुख पर यह बड़़ा आरोप लगा दिया था।
परमबीर सिंह अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुके हैं। याचिका पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस हफ्ते सुनवाई कर सकती है। याचिका में पुलिस विभाग में स्थानांतरण और पोस्टिंग में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया गया है। इससे पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए परमबीर ने तत्काल सीबीआइ द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की है।