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FIR के बिना CBI जांच भला कैसे संभव है: बॉम्बे हाई कोर्ट

FIR के बिना CBI जांच भला कैसे संभव है: बॉम्बे हाई कोर्ट
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फाइल photo

मुंबई। गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आखिर आपने होम मिनिस्टर के खिलाफ FIR दाखिल क्यों नहीं कराई। अदालत ने कहा कि आपने अनिल देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, पर उन्हें लेकर कोई FIR दर्ज नहीं कराई है। अदालत ने कहा कि बिना किसी रिपोर्ट के आखिर उसकी सीबीआई जांच कैसे कराई जा सकती है।

कोर्ट ने परमबीर सिंह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, 'आप पुलिस कमिश्नर रहे हैं। आखिर आपके लिए कानून को किनारे क्यों रखा जाए? क्या पुलिस अधिकारी, मंत्री और नेता कानून से ऊपर हैं? अपने आप को बहुत ऊपर मत समझिए। कानून आप से ऊपर है।' बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजे दत्ता ने कहा, 'किसी भी मामले की जांच के लिए यह जरूरी है कि एफआईआर भी दर्ज हो। आपको इससे किसने रोका था? प्रथम दृष्ट्या हम यह मानते हैं कि एफआईआर के बिना किसी भी तरह की जांच नहीं हो सकती।'

Updated : 31 March 2021 5:37 PM IST
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