1 June से PF अकाउंट पर लागू होगा ये नियम, वरना हो सकता है ये नुकसान
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मुंबई : Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है. तो क्या है वो नियम और इससे आपके EPF योगदान पर क्या असर पड़ने वाला है ये नियम कल यानी 1 जून से ही लागू हो जाएंगे.
EPFO के नए नियम के मुताबिक हर खाताधारक का PF अकाउंट Aadhaar Card से लिंक होना चाहिए. इस काम की जिम्मेदारीकंपनी की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वो अपना PF अकाउंट आधार से वेरिफाई करवाएं.
अगर 1 जून तक अगर कोई कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहता है तो उसके PF खाते में आने वाला उसका PF योगदान भी रोका जा सकता है..
Get PPO number using Bank Account Number or PF Number#EPFO #SocialSecurity #HumHainNa pic.twitter.com/kqGaIIB18O
— EPFO (@socialepfo) May 31, 2021
क्या होगा नुक्सान ?
सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 (Social Security Code) के सेक्शन 142 के तहत EPFO ने नए नियम लागू किए है. जिसमें साफ तौर पर EPFO ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि 1 जून से अगर कोई PF खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर UAN आधार वेरिफाइड नहीं है तो उसका ECR- इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा. मतलब ये कि PF खाताधारकों को नियोक्ताा का हिस्सा नहीं मिल सकेगा. अकाउंट में कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही योगदान दिखाई देगा.