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चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग के चलते कोरोना की दूसरी लहर - मद्रास हाईकोर्ट

चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग के चलते कोरोना की दूसरी लहर - मद्रास हाईकोर्ट
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चेन्नई : जिस तरह से देशभर मे कोरोना के आंकड़े बाद रहे है ये काफी चिंताजनक है चारोऔर यही चर्चा हो रही थी कि आखिर कोरोना के कहर के चलते देश के कई राज्यों में चुनाव में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे है. रैलियों में लोगो की भीड़ दिखाई दे रही है. ऐसे में मद्रास होईकोर्ट ने चुनाव आयोग Election Commission पर कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार माना है मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर सख्त फटकार लगाई. मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि 'चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए.

मद्रास HC के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा की ...

आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है.

अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी.

लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती है.

जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकेगा.

स्थिति अब अस्तित्व और सुरक्षा की है. इसके बाद सब कुछ आता है.

मतगणना के दिन COVID प्रोटोकॉल लागू करने की योजना को 30 अप्रैल के दिन अदालत के समक्ष पेश किया जाए.

मुख्य न्यायाधीश ने आयोग से पूछा, 'क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे जब चुनावी रैलियां आयोजित की गई थीं?'

Updated : 26 April 2021 1:19 PM IST
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