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वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार, कहा- टीके नहीं तो आप क्यों करते हैं ऐसी घोषणाएं?

वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार, कहा- टीके नहीं तो आप क्यों करते हैं ऐसी घोषणाएं?
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मुंबई : कोविड वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोरोना से उत्पन्न हालातों पर एक बार फिर कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि आपके पास वैक्सीन नहीं हैं तो आप ऐसी घोषणाएं क्यों करते हैं? कोर्ट ने अनाथ हो चुके बच्चों को लेकर भी चिंता जताई है।

हाई कोर्ट ने कहा, "इस वक्त हालात ये हैं कि देश के युवाओं को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है, जबकि उम्रदराज लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। हमें समझना होगा कि युवा हमारे देश का भविष्य है उनको सुरक्षित करना भी जरूरी है। टीकाकरण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी ककी है। कोर्ट ने कहा, "अगर ऐसे ही हालात रहे और हमने खुद कार्रवाई नहीं की तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा।"

पीएम केयर्स फंड से घोषित मदद पर हलफनामा दाखिल सरकार- हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा, '80 साल की उम्र के लोग देश को आगे नहीं ले जाएंगे, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा लोगों पर ही है, ऐसे में अगर हमको किसी को सबसे पहले सुरक्षित करना है तो इन युवाओं को ही करना होगा। कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के मामले पर भी कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पीएम केयर्स फंड से घोषित मदद पर हलफनामा दाखिल करे।

हाईकोर्ट ने कहा, अभी तक राज्यों से जानकारी मिली है कि 9 हजार से ज्यादा बच्चों ने माता-पिता या दोनों में से एक को खोया है। आज हमने पढ़ा की सरकार अनाथ बच्चों के लिए नीतियां लेकर आई है। यह जरूरत ही क्यों पड़े? एक बच्चे को उतना स्नेह और प्यार किसी से नहीं मिल सकता जो उन्हें अपने पैरंट्स से मिलता है। उनके पैरंट्स को बचाइए।

Updated : 2 Jun 2021 7:07 AM GMT
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