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क्राइम रिपोर्टर मामले में छोटा राजन बरी, जानिए क्या था मामला

क्राइम रिपोर्टर मामले में छोटा राजन बरी, जानिए क्या था मामला
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मुंबई। एक विशेष सीबीआई अदालत ने जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ 1997 में एक पत्रकार की हत्या के प्रयास को लेकर दर्ज मामले को बंद करने के लिए जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. विशेष न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने राजन के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री के अभाव के चलते उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया. 12 जून 1997 को क्राइम रिपोर्टर बलजीत शेरसिंह परमार यहां एंटॉप हिल में एक इमारत के बाहर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

आरोप है कि बदमाश छोटा राजन से जुड़े थे. प्रारंभ में शहर की पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था.बाद में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी. सीबीआई ने हाल ही में इस आधार पर इस मामले को बंद करने रिपोर्ट दाखिल की थी कि जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ कोई अतिरिक्त सबूत नहीं मिला.न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, 'मौजूद सामग्री पर गौर करने पर, उसके (राजन) खिलाफ प्राथमिकी में केवल एक ही संदर्भ मिला है कि दलबीर सिंह नामक व्यक्ति को राजन की ओर से धमकी मिली थी.

इस अपराध से आरोपी के जुड़े होने वाली कोई सामग्री नहीं है.'अदालत ने कहा कि सीबीआई ने बलजीत शेरसिंह परमार से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन दिए गए पते पर वह नहीं मिले. इसके बाद सीबीआई ने मामले को बंद करने का अनुरोध करते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की.राजन विभिन्न आपराधिक मामलों के सिलसिले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

Updated : 7 Feb 2021 1:23 PM IST
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