बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, बीएमसी को देना होगा कंगना रनौत को मुआवजा
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मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत के बंगले का एक हिस्सा तोड़ने के मामले में मनपा को मुंह की खानी पड़ी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी के आदेश को रद्द करते हुए कि यह कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित और अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई भी बीएमसी को करनी पड़ेगी। कंगना ने याचिका में बीएमसी से दो करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की थी। इस पर अदालत ने कहा कि वह इसका हिसाब लगाने के लिए किसी को नियुक्त करेगी, जो अगले साल मार्च तक इस बारे में आदेश जारी करेगा। इसके साथ ही, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा है।
कोर्ट ने कहा है कि किसी राज्य को किसी नागरिक द्वारा की गई। गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। किसी नागरिक की ऐसी गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कंगना को धमकाने लिए बाहुबल का इस्तेमाल किया गया। बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई गलत नीयत से की गई प्रतीत होती है। कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए और इस मूल्यांकन की जानकारी कंगना और BMC दोनों को होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी हर्जाना होगा, उसे बीएमसी ही भरेगी। बीएमसी ने नौ सितंबर को पाली हिल्स इलाके में बने कंगना के बंगले के एक हिस्से को गिरा दिया था।