ड्रग्स के मकड़जाल में फंसी भारती 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत, कल जमानत पर सुनवाई
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मुंबई। ड्रग्स केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज (NDPS) कोर्ट ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने दोनों को कोर्ट में पेश किया था। NCB ने भारती की ज्यूडिशियल कस्टडी और हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया।
इस मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार 2 ड्रग पैडलर्स को कोर्ट ने 25 नवंबर तक NCB की रिमांड पर दे दिया। NCB ने 18 घंटे पूछताछ के बाद रविवार सुबह हर्ष को गिरफ्तार कर लिया। उन पर नारकोटिक्स एक्ट-1986 की धारा 27A लगाई गई है। यानी ड्रग्स के फाइनेंस और ट्रांस्पोर्टेशन की धाराएं लगाई गई हैं। इससे पहले भारती को शनिवार को साढ़े तीन घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। भारती की रात NCB की वुमन सेल में गुजरी। शनिवार को NCB की रेड में भारती के घर और ऑफिस से 86.5 ग्राम गांजा मिला था। उन्होंने पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली थी।
सूत्रों के मुताबिक NCB ने भारती और हर्ष को एक ड्रग पैडलर के सामने बैठाकर भी सवाल किए, जिसके बाद दोनों ने गांजा लेने की बात कबूली। ड्रग पैडलर ने शुक्रवार को पूछताछ में भारती और हर्ष का नाम लिया था। इसके बाद शनिवार को इनके अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा के घरों और ऑफिस में रेड की गई थी। भारती के घर के स्टाफ से भी पूछताछ की गई थी। NCB के एक अधिकारी ने बताया कि भारती सिंह के घर से बरामद गांजे की मात्रा कानून के तहत कम है। एक किलो तक गांजे को लो क्वांटिटी माना जाता है। ऐसे मामलों में 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।