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एक बार फिर अनिल देशमुख ED के समक्ष नहीं हुए हाजिर, वकील ने दिया ये हवाला !

एक बार फिर अनिल देशमुख ED के समक्ष नहीं हुए हाजिर, वकील ने दिया ये हवाला !
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फाइल photo

मुंबई : ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख को बड़ी राहत दी है. अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की ओर से उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है.

अनिल देशमुख और उनके चिरंजीव ऋषिकेश के वकील इंद्रपाल सिंह ने ईडी को बताया कि देशमुख द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और हम याचिका पर सुनवाई के बाद ही ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी की ओर से जारी समन का इंद्रपाल सिंह ने जवाब दिया है.

पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के चलते कोर्ट ने विभिन्न मामलों में अनिल देशमुख समेत करीब 40 याचिकाकर्ताओं की राहत याचिकाएं खारिज कर दी थीं लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी के तहत कानूनी अधिकारों के इस्तेमाल का रास्ता खुला है.

जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, अनिल देशमुख और ऋषिकेश देशमुख के लिए सीआरपीसी के तहत अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने का रास्ता खुला है। तो इसलिए पहले सुप्रीम कोर्ट में हमारे मामले की सुनवाई हो, फिर हम ईडी के सामने पेश होंगे और ईडी प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे. इंदरपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया।

Updated : 18 Aug 2021 3:55 PM IST
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