31 मार्च इसलिए है महत्वपूर्ण, पूरा कर लें ये काम
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31 मार्च, 2021 महत्वपूर्ण है. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने विभिन्न स्कीम और कई तरह के नियमों के अनुपालन की समयसीमा को 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ाने का काम किया था.
-PAN Card को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा को कई बार बढ़ाने का काम किया गया है. इसे आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया गया था. यदि आप 31 मार्च, 2021 तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर रद्द हो जाएगा. इसका मतलब है कि पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद बड़ी राशि का लेनदेन करने में आप सक्षम नहीं रह जाएंगे.
-यदि आप अब तक वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाये हैं, तो इसे भरने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 को खत्म होने जा रही है. विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का विलंब शुल्क वसूला जा सकता है. हालांकि, यदि आपकी आय पांच लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क देने की जरूरत होगी.
-आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना है तो 31 मार्च, 2021 तक टैक्स सेविंग इंस्ट्रुमेंट में निवेश या खर्च को पूरा करने की जरूरत आपको है. यदि आप इस तय डेडलाइन तक अपने डिक्लेयेरशन के हिसाब से निवेश नहीं करते हैं तो उक्त वित्त वर्ष के लिए अपनी आयकर देनदारी में कमी नहीं आएगी.
-एलटीसी कैश वाउचर स्कीम एकी बात करें तो इसके तहत टैक्स का लाभ उठाने के लिए सही फॉर्मेट में 31 मार्च, 2021 तक बिल को जमा कराना जरूरी होता है. इसमें जीएसटी की राशि और नंबर का होना आवश्यक है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2020 में इस स्कीम का ऐलान किया था. इस स्कीम के लक्ष्य की बात करें तो इसका उद्देश्य मांग में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ कर्मचारियों को ऐसे एलटीए अमाउंट को क्लेम करने का ऑप्शन देना था, जिसे कर्मचारी अब तक क्लेम नहीं कर पाए थे.
-केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक ब्याज मुक्त 10,000 रुपये तक का विशेष एडवांस लेने में सक्षम हैं. सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के साथ अक्टूबर 2020 में इस स्कीम का ऐलान किया था. आपको बता दें कि इस स्कीम में सरकारी कर्मचारी यदि यह एडवांस लेते हैं तो अधिकतम 10 किस्त में इसे लौटा सकते हैं.
-आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो MIG-I और MIG-II श्रेणियों के लिए सब्सिडी अप्लाई करने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 को खत्म हो जाएगी.
-यदि आपको याद हो तो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी. उस वक्त इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का ऐलान किया था. इस स्कीम के तहत सरकार ने कारोबारियों और खासकर छोटे कारोबारियों को कोरोना महामारी के मुश्किल वक्त में बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध करायी.
- केंद्र सरकार ने 26 फरवरी, 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके जरिए विवाद समाधान से जुड़ी स्कीम 'विवाद से विश्वास स्कीम' के तहत घोषणापत्र दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 करने का फैसला किया था