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Maharashtra New Labour Law : 10 - 12 घंटे काम ?

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हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव करते हुए फैक्ट्रियों एवं निजी प्रतिष्ठानों (Shops & Establishments) में काम के घंटों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार फैक्टरी/उद्योगों में दैनिक कार्य समय 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे, और दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में 9 घंटे से 10 घंटे किया जाना प्रस्तावित है। इस कदम का मकसद है व्यवसाय को अधिक लचीला बनाना, निवेश को आकर्षित करना, और कामगारों को परिणामी रूप से बढ़ी हुई मजदूरी द्वारा लाभान्वित करना।


सरकार के तर्क

बढ़ा हुआ कार्य समय उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और मांग के समय काम में बाधा नहीं होगी।

ओवरटाइम की मजदूरी मूल वेतन एवं भत्तों सहित दोगुनी दर से देने की व्यवस्था होगी।

श्रमिकों की सहमति (written consent) आवश्यक होगी, कोई भी कर्मचारी मजबूर नहीं किया जा सकेगा।

छोटे प्रतिष्ठानों को नियमों की जटिलता से राहत मिलेगी जिससे व्यवसाय स्थापित करना सरल होगा।


विरोध और चिंताएँ

स्वास्थ्य एवं जीवनशैली पर प्रभाव: लंबे समय तक काम करने से थकान, मानसिक तनाव, पारिवारिक जीवन में असंतुलन हो सकता है।

ILO मानकों से टकराव: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार 8-घंटे की कार्यदिवस की अवधारणा को प्रमुख माना गया है।

श्रम शक्ति पर दबाव: कम रोजगार से डर कर कई कामगार सहमति देने को मजबूर हो सकते हैं।

नियामकीय पारदर्शिता की कमी: पर्याप्त SOP (Standard Operating Procedures) और निगरानी के अभाव में नियमों का दुरुपयोग हो सकता है।


निष्कर्ष एवं सुझाव

महाराष्ट्र सरकार का यह कदम श्रम कानूनों को समय की चुनौतियों के अनुरूप बनाने की दिशा में माना जा सकता है। तथापि, नई व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए निम्न सुझाव महत्वपूर्ण हैं:

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानक सुनिश्चित किए जाएँ, साथ ही नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हों।

पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए काम के घंटे सीमित हों; अधि‍कतर अवकाश और ब्रेक की व्यवस्था हो।

नियामकीय निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो—वर्तमान SOP और कर्मचारी शिकायत तंत्र को स्पष्ट किया जाए।

श्रम महासंघों और कर्मचारियों की भागीदारी हो ताकि निर्णयों में उनके अनुभव और जरुरतों को शामिल किया जा सके।

Updated : 11 Sept 2025 1:57 PM IST
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