SC ने उद्धव सरकार को फटकारा, TV पर गोस्वामी के तानों को अनदेखा कीजिए

Update: 2020-11-11 08:28 GMT

मुंबई। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी ठुकराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर बुधवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच सुनवाई हुई। कोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई कि अगर राज्य सरकारें किसी व्यक्ति को निशाना बनाएं तो उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि हम (शीर्ष अदालत) उसकी हिफाजत करेंगे। शीर्ष कोर्ट में अर्नब की पैरवी के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मामले में CBI जांच की मांग की। अर्नब की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने कैविएट दायर कर कहा था कि उनका पक्ष सुने बगैर कोई आदेश जारी न किया जाए।

कोर्ट की 5 सख्त टिप्पणियां

हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। महाराष्ट्र सरकार को यह सब नजरअंदाज करना चाहिए।

अगर किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है, तो यह न्याय का दमन होगा।

क्या महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में कस्टडी में लेकर पूछताछ की जरूरत है।

हम व्यक्तिगत आजादी के मुद्दे से जूझ रहे हैं।

अगर संवैधानिक अदालत हस्तक्षेप नहीं करतीं, तो हम विनाश के रास्ते पर हैं।

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